NPS से पूरा पैसा निकाल सकेंगे सब्सक्राइबर्स! PFRDA ने दी हैं मंजूरी, जानिए इसके नए नियम और शर्तें क्या हैं !
NPS Withdrawal Rule Change 2021 :
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को अपना जमा किया गया पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है.
नई दिल्ली: NPS Withdrawal Latest News Update 2021: NPS पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सभी सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है. यदी कोई कर्मचारी अपणा NPS में जमा किया गया पैसा निकालना चाहता हैं तो वो निकाल सकता हैं! PFRDA ने कहा है कि वो सभी सब्सक्राइबर्स जिनका कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वह बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से निकाल सकते हैं पूरा पैसा?
- पेंशन रेगुलेटर PFRDA के अनुसार, जीस सब्सक्राइबर के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में इकट्ठा पेंशन राशि 5 लाख रुपये हैं
- या 5 लाख रुपये से कम है
- या प्राधिकरण की तय सीमा के मुताबिक है,
मौजूदा वक्त में यदी NPS सब्सक्राइबर्स जिसका कुल कॉर्पस 2 लाख रुपये से अधिक हैं, रिटायरमेंट के समय या फिर 60 साल होने के बाद उनको इंश्योरेंस कंपनियों से एन्युटी खरीदना पडता होता है.
सब्सक्राइबर्स अपना 60 % पैसा निकाल सकते हैं, पर बाकी 40 % पैसे से NPS सब्सक्राइबर्स को कंपनी से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होता है.
आपको जनाकरी हो की NPS सब्सक्राइबर्स 03 साल होणे के बाद ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें तय दि गयी हैं.
मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ये रकम कुल योगदान का 25 % से ज्यादा नहीं हो सकती है. ये आंशिक निकासी
- बच्चों की पढ़ाई,
- बच्चों की शादी,
- घर खरीदने
- या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
निकासी की जा सकती है.
NPS सब्सक्राइबर्स पूरी अवधि के दौरान 03 बार ही इस प्रकार की आंशिक निकासी कर सकते हैं.
आप को बता दे की ये सभी आंशिक निकासियां income tax नियमों के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होती है.
हालांकि PFRDA ने ये बताया है कि इसके बाद NPS के नुसार या सरकारी नियमोसे किसी भी पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्राहक का अधिकार समाप्त हो जाएगा.
गैजेट नोटिफिकेशन में PFRDA ने कहा है कि NPS में मैच्योरिटी से पहले एकमुश्त निकासी लिमिट को बढ़ाया गया है, पहले सब्सक्राइबर्स 1 लाख रुपये निकाल सकते थे, अब 2.5 लाख रुपये निकाल सकेंगे.
(सौ. झी नेटवर्क )
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